झारखंड हाईकोर्ट में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई

झारखंड हाईकोर्ट में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई
निचली अदालत से मांगा LCR, जानें मामला
पूनम की रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Ahah) पर अभद्र टिप्पणी करने मामले में राहुल गांधी (Rahul Gandhi)की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में सुनवाई हुई. न्यायाधीश अंबुज नाथ की अदालत में राहुल गांधी की तरफ से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और दीपांकर राय ने पक्ष रखा. दूसरी तरफ नवीन झा की ओर से अधिवक्ता विनोद साहू ने बहस की. मिली जानकारी के अनुसार, यह सुनवाई हुई मेरिट पर हुई.हाइकोर्ट (Jharkhand High Court) ने कहा कि निचली कोर्ट में दर्ज गवाही साक्ष्य के तौर पर हाईकोर्ट में उपलब्ध नहीं. ट्रायल किस तरह से चला है और गवाहों ने क्या कहा, स्पष्ट नहीं है? सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने निचली अदालत से एलसीआर मांगा. बता दें कि प्रार्थी नवीन झा ने रांची सिविल कोर्ट में शिकायत की थी. सिविल कोर्ट से समन जारी होने के बाद राहुल गांधी झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) पहुंचे थे. वहीं, समन के खिलाफ हाईकोर्ट में क्वेशिंग याचिका दायर की गई है. प्रार्थी के अधिवक्ता विनोद साहू ने दी जानकारी कि अब एलसीआर आने के बाद कोर्ट में मामला सूचीबद्ध होगा.

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