होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के नए नियम लागू, बिना अनुमति कोई जहाज नहीं कर सकेगा प्रवेश
होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के नए नियम वैश्विक व्यापार और ऊर्जा बाजार के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापारिक मार्गों में शामिल होर्मुज स्ट्रेट को अमेरिका और ईरान के बीच हालिया समझौते के बाद दोबारा व्यापारिक जहाजों के लिए खोल दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही ईरान ने कई सख्त नियम भी लागू कर दिए हैं।
नए नियमों के तहत अब किसी भी जहाज को होर्मुज स्ट्रेट में प्रवेश करने से कम से कम 48 घंटे पहले ट्रांजिट रिक्वेस्ट जमा करनी होगी। इसके अलावा जहाज मालिकों और ऑपरेटरों को सभी आवश्यक दस्तावेज, परमिट और वैध बीमा की जानकारी पहले से उपलब्ध करानी होगी। बिना अनुमति और बीमा वाले जहाजों को इस जलमार्ग में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
ईरान ने इन नियमों के संचालन और निगरानी के लिए ‘पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी’ (PGSA) का गठन किया है। यह संस्था अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते के तहत बनाई गई है और इसका उद्देश्य इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर सुरक्षा और संचालन को बेहतर बनाना है।
सुरक्षा कारणों से ईरान ने विशेष शिपिंग कॉरिडोर भी निर्धारित किए हैं। पिछले कुछ महीनों के सैन्य तनाव और संघर्ष को देखते हुए सभी जहाजों को केवल निर्धारित सुरक्षित मार्गों का उपयोग करना होगा। अथॉरिटी ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले जहाजों को होने वाले किसी भी नुकसान की जिम्मेदारी पूरी तरह जहाज मालिकों और ऑपरेटरों की होगी।
गौरतलब है कि वैश्विक तेल और एलएनजी आपूर्ति का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है। ऐसे में ईरान के इन नए नियमों का प्रभाव अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ऊर्जा बाजार और वैश्विक शिपिंग उद्योग पर देखने को मिल सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि नए नियम सुरक्षा बढ़ाने के साथ-साथ व्यापारिक जहाजों के संचालन को अधिक नियंत्रित और व्यवस्थित बनाएंगे।

